
नए आपराधिक कानूनों के तहत विवेचकों को बॉडी-वॉर्न जीपीएस कैमरे का प्रशिक्षण
चमोली। आज पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के तहत विवेचकों को बॉडी-वॉर्न कैमरे के उपयोग में पारंगत करना था। इस प्रशिक्षण का आयोजन विशेष रूप से उन पुलिस कर्मियों के लिए किया गया था जो अब से बॉडी-वॉर्न कैमरे से लैस होकर अपनी विवेचनाएं और फील्ड ड्यूटी संपादित करेंगे। यह प्रशिक्षण सीपी प्लस के सेल्स मैनेजर श्री राहुल मलिक और इंजीनियर श्री दिनकर द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने बॉडी-वॉर्न कैमरों की कार्यप्रणाली, उनके उपयोग के तरीके, डेटा संग्रह, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक चमोली, श्री मदन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण सत्र में समस्त थानों के विवेचकों के साथ-साथ सीसीटीएनएस (के कर्मचारियों और पुलिस दूरसंचार विभाग के कर्मियों ने भी भाग लिया। बॉडी-वॉर्न कैमरे, जो जीपीएस से भी सुसज्जित हैं, पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होंगे। यह न केवल फील्ड में होने वाली घटनाओं का वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड प्रदान करेगा, बल्कि पुलिस की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगा। इससे जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और गलत सूचनाओं या आरोपों का खंडन करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह प्रशिक्षण नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में भी सहायक सिद्ध होगा, जो साक्ष्य संग्रह और प्रस्तुतिकरण के नए मापदंड स्थापित करते हैं।