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  • * आखिरकार मान गए ऊर्जा कर्मी, समाधान का आश्वासन.
  • * सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर.
  • * कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश.
  • * Martyr Gate will be built in memory of martyr Devendra Prasad, who showed indomitable courage.
  • * मध्यरात्रि से यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का एलान किया.
  • * मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा-पाठ के बाद सरकारी आवास में शिफ्ट.
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  • * IAS दीपक रावत ने संभाला ऊर्जा निगम और पिटकुल के प्रबंध निदेशक का पदभार.
  • * समाजवादी पार्टी ने दून जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया.
  • * आइएएस दीपक रावत ने छह दिन बीतने पर भी ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार नहीं संभाला.
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डीएम ने राहत बचाव के लिए अधिकारी तैनात किए          

   देहरादून, । आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत डीएम ने  प्रभावित क्षेत्र फुलेत, छमरोली, सिमयारी, सिल्ला, क्यारी, सिरोना आदि में राहत बचाव को अधिकारी तैनात किए। उन्होंने कहा कि अग्रिम आदेश तक अधिकारी तैनात रहेंगे। गाढ, गदेरे, ढौंड, ढंगार पार कर सरकार के  प्रथम रिस्पांडर के रूप में डीएम आपदा प्रभावित परिवारों के पास पहुंचे थे।
आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहते ही आपदा राहत कार्य के लिए विशेष तहसीलदार, बीडीओ अग्रिम आदेशों तक तैनात कर दिए थे। सीएम के निर्देश पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में जनजीवन सामान्य बनाने को युद्धस्तर पर जुटा है जिला प्रशासन। अत्यधिक वर्षा के कारण तहसील सदर देहरादून के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र सरौना, रा०उ०नि० क्षेत्र सिल्ला व रा०अ०नि० क्षेत्र चामासारी में दैवीय आपदा से क्षेत्रवासियों के आवासीय भवन, गौशाला, पशुधन व कृषि भूमि, मोटर मार्गो, सिचाई गूलों, विद्युत आपूर्ति आदि को भारी क्षति हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल  ने स्थलीय निरीक्षण के समय दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र होने व आवागमन अवरूद्ध होने से क्षति के विस्तृत सर्वेक्षण, राहत कार्यों एवं प्रभावितों को शासनदेशानुसार क्षेत्रान्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुई योजनाओं / निर्मित व निर्माणधिन कार्यो के स्टीमेट / प्राकलन तैयार किये जाने व विभागीय अधिकारियों को आज से प्रवास किये जाने हेतु दिए  अग्रिम आदेशों तक तैनाती की  है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 34 एवं 72 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत  आदेश जारी किए है, डीएम ने  स्पष्ट किया है कि इस कार्यो में किसी भी  प्रकार  की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।