राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख तय,13 दिसम्बर को होगी आयोजित
जितेंद्र नैय्यर
देहरादून। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशन में प्राविधिक कार्यकर्ता पूनम शर्मा द्वारा आज सुन्दरवाला रायपुर में 13 दिसम्बर 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु डोर टू डोर विजिट की गई। मैंने उपस्थित लोगों को बताया कि 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, यह लोक अदालत देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और तालुका स्तर पर आयोजित की जाती हैं। जिसमें लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों का समाधान किया जाएगा, जैसे:अपराध संबंधी मामले ऐसे मामले जिनमें सुलह-समझौता संभव हो। चेक बाउंस के मामले धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित मामले। मोटर दुर्घटना क्लेम: मोटर दुर्घटना मुआवजा से जुड़े मामले।पारिवारिक विवाद: वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) और अन्य पारिवारिक मामले।बैंक वसूली मामले: बैंक से जुड़े ऋण विवाद। यातायात चालान: लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा, जिसमें अक्सर छूट दी जाती है। सिविल मामले: किराए, भूमि अधिग्रहण, और अन्य सिविल मामले।बिजली और पानी के बिल: सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामले आदि। लोक अदालत के फायदे जैसे त्वरित न्याय: मामलों का जल्दी निपटारा होता है। किफायती: यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। आपसी सहमति: फैसले आपसी समझौते पर आधारित होते हैं। अंतिम निर्णय: लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसकी कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत को व्यक्तिगत न्यायालय भी कहते हैं। लोक अदालत एक साल में 4 बार लगती है। आप लोक अदालत जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सीधे संबंधित न्यायालय परिसर में जा सकते हैं। इस तरह की विस्तारपूर्वक जानकारी मेरे द्वारा दी गई और पंपलेट भी बांटे।
