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उत्तराखंड राज्य आंदोलन के  शहीदों के आश्रितों की  पेंशन में वृद्धि

चम्पावत 02 मार्च। मुख्यमंत्र पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पहले से प्रदान की जा रही 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन को बढ़ाकर अब 5500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 प्रतिमाह कर दी गयी है।
यह निर्णय राज्य सरकार की उन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता और उनके परिवारों के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना बलिदान दिया। यह निर्णय राज्यपाल की स्वीकृति से लिया गया है और वित्त विभाग की सहमति के साथ लागू किया गया है। पेंशन का वितरण सभी वित्तीय नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-07 के अंतर्गत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा, "उत्तराखंड राज्य आंदोलन हमारे इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश सरकार शहीदों तथा उनके आश्रितों की सहायता और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। 
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है, जो राज्य के विकास और नागरिकों के हितों को मजबूत करने पर केंद्रित है। पेंशन में यह वृद्धि उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।