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श्री बद्रीनाथ धाम थाली भेंट वित्तीय अनियमितता प्रकरण में एसआईटी की एक और बड़ी कार्रवाई

चमोली। श्री बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि एवं भेंट सामग्री में हुई वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में गठित विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा साक्ष्य आधारित विवेचना लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पँवार द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं श्रद्धालुओं की आस्था को दृष्टिगत रखते हुए जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपादित करने के निर्देश दिए गए थे। विवेचना के क्रम में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में एक अन्य आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर कोतवाली श्री बद्रीनाथ में मु0अ0सं0-06/2026 अंतर्गत धारा 306 एवं 316(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.07.2026 को नामजद अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।
विवेचना को आगे बढ़ाते हुए विशेष जांच टीम द्वारा थाली भेंट गणना कक्ष की विभिन्न तिथियों की सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया तथा संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि बीकेटीसी (BKTC) के स्थायी कर्मचारी एवं तत्कालीन मंदिर अधिकारी/थाली भेंट गणना प्रभारी राजेन्द्र चौहान ने नामजद अभियुक्त प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत थाली भेंट गणना के दौरान प्राप्त धनराशि एवं अन्य दान सामग्री का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में लिया।
सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन में दिनांक 22, 25 एवं 29 जून 2026 को राजेन्द्र चौहान को कई अवसरों पर ₹500 के नोटों की गड्डियां, दान सामग्री एवं आभूषण अपनी जेब में रखते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 61(2)(क) BNS की वृद्धि की गई तथा राजेन्द्र चौहान का नाम सह-अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया।
प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 17.07.2026 को पुलिस टीम द्वारा राजेन्द्र चौहान को ज्योतिर्मठ से गिरफ्तार कर थाना श्री बद्रीनाथ लाया गया। 
वर्तमान में अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना धारा 306, 316(5), 317(2) एवं 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत जारी है। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 
चमोली पुलिस द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष एवं साक्ष्य आधारित जांच सुनिश्चित की जा रही है तथा जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।